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राशन कार्ड नवीनीकरण – छत्तीसगढ़ प्रदेश में राशन कार्ड का नवीनीकरण चल रहा है। राज्य सरकार बदलने के बाद अब राशन कार्ड भी बदल जाएगी। राशन कार्ड बदलने के साथ – साथ राज्य सरकार राशन कार्ड का नवीनीकरण भी कर रही है। राशन कार्ड नवीनीकरण से राज्य में सक्रीय राशन कार्डों की संख्या एक बार फिर कन्फर्म हो जाएगी। साथ ही कुछ अवैध राशन कार्ड होंगे वे बाहर हो जायेंगे। प्रदेश में लगभग अलग – अलग प्रकार के 77 लाख राशन कार्ड है। इन सभी 77 लाख राशन कार्ड का नवीनीकरण करना अनिवार्य है।
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नवीनीकरण नहीं करने पर रद्द हो जायेंगे राशन कार्ड
राशन कार्ड नवीनीकरण की प्रक्रिया 25 जनवरी से 15 फरवरी 2024 तक निर्धारित की गई है। राशन कार्ड नवीनीकरण करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन की सुविधा दी गई है। मोबाइल विहीन और नेटवर्क कनेक्टिंग क्षेत्र से बाहर रहने वाले राशनकार्ड धारी ऑफलाइन आवेदन राशन दुकान में जमा कर पाएंगे। शासन द्वारा दिए गए निर्धारित समयावधि में नवीनीकरण हेतु आवेदन नहीं करने पर राशन कार्ड रद्द हो जायेंगे। राशन कार्ड रद्द होते ही शासन द्वारा जो उस कार्ड पर जो खाद्यान सामग्री दी जाती है वह बंद हो जाएगी।
77 लाख नए राशन कार्डों की होगी छपाई
राशन कार्ड नवीनीकरण प्रक्रिया के बाद 77 लाख नए राशन कार्डों की छपाई की जाएगी। पुराने राशन कार्ड में पूर्व मुख्य मंत्री श्री भूपेश बघेल और श्री अमरजीत बघेल की तस्वीर है जिसे हटाकर माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं श्री दयालदास बघेल खाद्य मंत्री की तस्वीर लगाई जाएगी। राशन कार्डधारियों के द्वारा किये गए इलेक्ट्रानिक आवेदन के आधार पर पीडीएफ जनरेट की जाएगी वहीँ अलग से 77 लाख कवर पेज छापे जायेंगे। 01 फरवरी 2024 से नए राशन कार्ड का वितरण भी शुरू हो जाएगी।
राशन कार्ड नवीनीकरण समय सीमा
खाद्य विभाग एवं मंत्रालय से जारी निर्देश अनुसार राशन कार्ड नवीनीकरण हेतु इलेक्ट्रानिक आवेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि निम्नानुसार है –
ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि – 25 जनवरी 2024 से
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि – 15 फरवरी 2024 तक
नया राशन कार्ड वितरण तिथि – 01 फरवरी से 29 फरवरी 2024 तक
राशन कार्ड के प्रकार
प्रदेश में लगभग 77 लाख सक्रीय राशन कार्ड है। परिवार की प्राथमिकता या उनके आर्थिक स्थित के आधार पर राशन कार्ड जारी की जाती है। प्रदेश में निम्न प्रकार के राशन कार्ड संचालित है –
प्राथमिकता राशन कार्ड
अंत्योदय राशन कार्ड
दिब्यांग राशन कार्ड
सामान्य या एपीएल राशन कार्ड
सारांश – शासन द्वारा निर्धारित किये गए तिथि तक यदि कोई भी राशनकार्ड धारी जो नवीनीकरण हेतु आवेदन नहीं करेगा उनका राशन कार्ड रद्द हो जाएगी। ऐसे स्थिति में उन्हें नया राशन कार्ड भी जारी नहीं होगा अतः निर्धारित तिथि तक आप लोग अवश्य ही राशन कार्ड नवीनीकरण का आवेदन प्रस्तुत करें। राशन कार्ड नवीनीकरण हेतु ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन आप अपने स्वयं के मोबाइल पर एप्प इंस्टाल करके और ऑफलाइन आवेदन आप राशन दुकान में जाकर कर सकते है।
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