प्रधान मंत्री किसान ट्रेक्टर योजना ऑनलाइन आवेदन , पीएम किसान ट्रेक्टर योजना का फार्म कैसे भरें ?

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प्रधान मंत्री किसान ट्रेक्टर योजना / PM Kisan Tractor Yojana – प्रधान मंत्री किसान ट्रेक्टर योजना के अंतर्गत किसानों के द्वारा ट्रैक्टर खरीदी करने पर सरकार द्वारा सब्सिडी दिया जा रहा है। ताकि देश के मध्यम वर्ग के किसान खेती के कार्यों में अधिक से अधिक ट्रेक्टर का और आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग कर सके। दोस्तों खेतीबाड़ी में ट्रेक्टर एक ऐसी मशीनरी है जो फसल की उत्पादकता , उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि और संचालन के खतरे को कम करता है। प्रधान मंत्री किसान ट्रेक्टर योजना ऑनलाइन , ऑफलाइन आवेदन और 20 से 50 फीसदी तक की छूट के बारे में विस्तार से जानेंगे।

प्रधान मंत्री किसान ट्रेक्टर योजना 2024 – 25 क्या है ?

हमारे देश में किसानों को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फसलों का उत्पादन बहुत कम होती है। उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक आधुनिक कृषि पद्धति के साथ – साथ आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग कर पैदावार को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। इसी को देखते हुए भारत सरकार और कई राज्यों के राज्य सरकार ने कृषि यंत्रों के साथ – साथ मध्यम वर्गीय किसानों के द्वारा ट्रेक्टर खरीदी करने पर पात्र अभ्यर्थियों को Pradhan Mantri Kisan Tractor Yojana के तहत 20 से 50 फ़ीसदी तक की सब्सिडी दी जाती है। अन्य योजनाओं की तरह Pradhan Mantri Kisan Tractor Yojana / Scheme की सब्सिडी राशि भी किसानों के खाते में सीधे जमा होती है।

किसान ट्रेक्टर योजना के लाभ / PM Kisan Tractor Scheme Benifits –

  • देश के सभी पात्र किसान प्रधान मंत्री किसान ट्रेक्टर योजना के अंतर्गत लाभ उठा सकते है।
  • केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत नई ट्रेक्टर खरीदी पर 20 से 50 फ़ीसदी तक अनुदान देती है।
  • सब्सिडी की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में डायरेक्ट जमा की जाती है। किसानों के बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ लेने वाले किसानों को विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद 50 फ़ीसदी राशि को जमा करनी होगी।
  • प्रधान मंत्री किसान ट्रेक्टर योजना का लाभ लेने वाले किसान अन्य कृषि यंत्रों पर पहले से लाभ न लिया हो। तभी उन्हें इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
  • आवेदक किसान के नाम पर ही कृषि जमीन / भूमि होनी चाहिए। जिससे इस योजना का लाभ आसानी से मिल सके।
  • पीएम किसान योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार पात्र किसानों को 20 से 50 फीसदी तक की सब्सिडी देती है। साथ ही किसान 50 फ़ीसदी राशि लोन के रूप में भी प्राप्त कर सकते है।

किसान ट्रेक्टर योजना के तहत पात्रताएं एवं शर्तें –

रियायती दर पर ट्रेक्टर प्राप्त करने के लिए , आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे कुछ अर्हताओं एवं शर्तों को पूरा करते हो , योजना के तहत पात्र अभ्यर्थियों हेतु कुछ प्रमुख शर्तें –

  • आवेदक किसान भारत का मूल निवासी हो।
  • आवेदक किसान की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष तक की हो।
  • आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक लघु / सीमांत कृषक के श्रेणी में आता हो। ट्रेक्टर लेने वाले कृषक के पास स्वयं की कृषि भूमि हो अर्थात भूमि आवेदक के नाम पर हो।
  • आवेदक कृषि से सम्बंधित किसी अन्य यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ न लिया हो।
  • इस योजना के अंतर्गत एक परिवार से केवल एक ही आवेदक आवेदन कर सकता है।

किसान ट्रेक्टर योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज –

  • जमीन के ओरिजिनल कागजात
  • बैंक खाता पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • राशन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज की फोटो
  • आधार कार्ड
  • वेलिड आईडी कार्ड जैसे – वोटर आईडी कार्ड , ड्राइविंग लाइसेंस आदि

पीएम किसान ट्रेक्टर योजना का फॉर्म कैसे भरें ?

  • सबसे पहले आपको अपने नजदीकी सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर जाना होगा ) यहाँ पर आपको प्रधान मंत्री किसान ट्रेक्टर योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
  • सीएससी केंद्र संचालन करने वाले संचालक आपसे कुछ जानकारी और दस्तावेज की जानकारी मांगेंगे।
  • अब आपको इस योजना से सम्बंधित सभी जानकारी और दस्तावेज को सीएससी संचालक को उपलब्ध करा देंगे।
  • कॉमन सर्विस सेंटर वाले अब आपके आवेदन को ऑनलाइन सब्मिट करके रिसिप्ट आपको देंगे , रिसिप्ट में आवेदन नंबर की जानकारी रहेगी।
  • आवेदन नंबर से आप अपने आवेदन की स्टेटस की जाँच कर सकते है।
  • विभागीय जाँच उपरांत सही पाए जाने पर आपको इस योजना का लाभ देते हुए ट्रेक्टर खरीदी पर 20 से 50 फ़ीसदी की छूट प्राप्त हो जाएगी।

राज्य वार आवेदन लिंक – यदि आप भी इस योजना के अंतर्गत नई ट्रेक्टर खरीदने की सोच रहे है तो सम्बंधित राज्यों के विभागीय वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन सहित विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है –

गोवा आवेदन लिंक

हरियाणा आवेदन लिंक

महाराष्ट्र – आवेदन लिंक

मध्य प्रदेश – आवेदन लिंक

बिहार – आवेदन लिंक

असम – आवेदन लिंक

सारांश – हमारे देश के नौजवान किसानों हमने इस पोस्ट के माध्यम से प्रधान मंत्री किसान ट्रेक्टर योजना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी दिया है। इस पोस्ट को समाचार पत्रों एवं इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर बनाया गया है। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर इस योजना की जानकारी लेवें और अर्हता होने पर ही आवेदन करें। आवेदन करने के बाद पावती अवश्य लेवें ताकि पावती नंबर के आधार पर ही आप अपने आवेदन की जाँच कर सकते है।

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किसान ट्रेक्टर योजना प्रश्नोत्तरी –

Que 1 – प्रधान मंत्री किसान ट्रेक्टर योजना क्या है ?

Ans – प्रधान मंत्री किसान ट्रेक्टर योजना में सीमांत किसानों को ट्रेक्टर खरीदी में अनुदान राशि दी जाती है। इसे ही प्रधान मंत्री किसान ट्रेक्टर योजना कहते है।

Que 2 – किसान ट्रेक्टर योजना में आवेदन कैसे करें ?

Ans – किसान ट्रेक्टर योजना का लाभ लेने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

Que 3 – किसान ट्रेक्टर योजना में क्या ऑनलाइन आवेदन भरा जाता है ?

Ans – हाँ , किसान ट्रेक्टर योजना हेतु कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरवाया जा सकता है।

Que 4 – किसान ट्रेक्टर योजना में कितना छूट मिलेगा ?

Ans – इस योजना में 20 से 50 फीसदी तक की छूट मिल सकती है।

Que 5 – योजना का लाभ लेने हेतु क्या पात्रता होनी चाहिए ?

Ans – इस योजना का लाभ लेने वाले किसानों के पास खुद की जमीन अर्थात खुद के नाम पर जमीन हो , सीमांत / लघु किसान हो और अन्य कृषि यंत्रो पर लाभ न ले रहा हो।

Que 6 – इस योजना का लाभ लेने हेतु आवश्यक दस्तावेज कौन – कौन से लगेंगे ?

Ans – इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास जमीन की ओरिजिनल कागजात , बैंक खाता , आधार कार्ड , आय प्रमाण पत्र , निवास प्रमाण पत्र आदि की आवश्यकता होगी।

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