पासपोर्ट कैसे बनवाएं , पासपोर्ट बनवाने के लिए आवश्यक डॉक्युमेंट्स

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पासपोर्ट कैसे बनवाएं – विदेश घूमने जाने की इच्छा हर व्यक्ति की होती है। हालाँकि यह अलग बात है कि आर्थिक स्थिति के चलते गरीब एवं मध्यम वर्ग के व्यक्ति विदेश घूमने नहीं जा पाते। यदि आप विदेश घूमने जाने के इच्छुक है या अन्य कार्य के कारण विदेश जाना चाहते है तो आपके पास पासपोर्ट होना आवश्यक है।

आज के इस आर्टिकल में हम आप लोगो को पासपोर्ट कैसे बनवाया जाता है , पासपोर्ट बनवाने के लिए कौन – कौन से दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है , पुलिस वेरिफिकेशन क्या है , कितने दिनों में पासपोर्ट बनता है तथा पासपोर्ट कितने प्रकार की होती है उक्त सभी जानकारी को हम यहाँ पर विस्तार से बताएंगे।

भारत का कोई नागरिक जो विदेश यात्रा करना चाहता है उसके पास वैध यात्रा कागजात या पासपोर्ट होना जरुरी है। पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत भारत सरकार अलग – अलग तरह के पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्युमेंट्स जारी करता है। इसमें ऑर्डिनरी पासपोर्ट , डिप्लोमेटिक पासपोर्ट , ऑफिसियल पासपोर्ट और वैध कागजातों के अंतर्गत इमरजेंसी सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट आफ आइडेंटिटी जारी किया जाता है।

पासपोर्ट तभी बनता है जब उसे विधिवत और – सही सही भरा जाए साथ ही आवश्यक सभी दस्तावेजों को उसमे अटैच किया जाए। थोड़ी सी त्रुटि होने या दस्तावेज की कमी होने पर पासपोर्ट आवेदन ख़ारिज हो जाता है। पासपोर्ट बनवाने के इच्छुक व्यक्ति कृपया इस आर्टिकल को अंत तक अच्छे से अवश्य पढ़ें ताकि उन्हें पासपोर्ट बनवाने में आसानी हो और आवेदन ख़ारिज न हो जावे।

पासपोर्ट कितने प्रकार के होते है

पासपोर्ट बनवाने से पहले पासपोर्ट कितने प्रकार का होता है यह जानना आवश्यक है , क्योंकि जरुरत एवं आवश्यकता के आधार पर ही पासपोर्ट बनाये जाते है। यदि आप एक आम नागरिक है और घूमने अथवा व्यापार के उद्देश्य से विदेश जाना चाहते है तो उसके लिए नीला पासपोर्ट (पी – पासपोर्ट ) पासपोर्ट बनाये जाते। इस तरह से अलग – अलग लोगो को उनके काम या पोस्ट के हिसाब से पासपोर्ट जारी किया जाता है। पासपोर्ट मुख्यतः चार प्रकार का होता है।

नीला पासपोर्ट – आम जनता के लिए नीला पासपोर्ट जारी किया जाता है। इस पासपोर्ट का उपयोग विदेश घूमने अथवा व्यापारिक दृष्टि से यात्रा के लिए उपयोग में लाया जाता है।

सफ़ेद पासपोर्ट – सफ़ेद पासपोर्ट भारतीय सरकारी अधिकारी को जारी किया जाता है जो शासकीय कार्य से विदेश यात्रा पर जाते है।

महरून पासपोर्ट (डिप्लोमेटिक पासपोर्ट ) – भारतीय डिप्लोमेट और भारतीय वरिष्ठ शासकीय अधिकारी जो भारत के प्रतिनिधि के तौर पर विदेश यात्रा करते है उन्हें महरून / डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी किया जाता है।

ऑरेंज पासपोर्ट – ऑरेंज पासपोर्ट को 2018 से शुरू की गई है। ऑरेंज पासपोर्ट उन व्यक्तियों को जारी किया जाता है जो कक्षा 10 वीं से अधिक पढ़े लिखे नहीं होते है और खासकर मजदूरी करने के उद्देश्य से विदेश यात्रा पर जाते है। ऑरेंज पासपोर्ट का प्रमुख उद्देश्य कम पढ़े लिखे व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

पासपोर्ट बनवाने के लिए आवश्यक डॉक्युमेंट्स

  • जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज जैसे – कक्षा 10 वीं की अंकसूची
  • निवास से सम्बंधित प्रमाण पत्र (निवास प्रमाण पत्र या बिजली का बिल या अन्य दस्तवेज )
  • पासपोर्ट साइज की नवीनतम फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • पेन कार्ड , राशन कार्ड , आधार कार्ड , वोटर आईडी कार्ड
  • बैंक खाता विवरण
  • पुलिस अनुमति क्लियरेंस प्रमाण पत्र

पुलिस क्लियरेंस प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं

पासपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है , अतः यह गलत हांथों में न चला जाए , इसलिए पासपोर्ट जारी करने से पहले पुलिस द्वारा जाँच एवं सत्यापन की कार्यवाही की जाती है। पुलिस वेरिफिकेशन इस बात पर भी निर्भर करती है कि पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन किया गया है या नवीनीकरण के लिए , उस आधार पर पासपोर्ट कार्यालय यह निर्णय लेता है कि पासपोर्ट जारी करने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन की आवश्यकता है या नहीं। आप ई – प्रपत्र प्रस्तुतीकरण या ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण या व्यक्तिगत तौर से पुलिस अनुमति (क्लियरेंस प्रमाण पत्र ) के लिए आवेदन कर सकते है।

ऑनलाइन प्रपत्र प्रस्तुतीकरण के माध्यम से पासपोर्ट हेतु आवेदन प्रक्रिया

  • ऑनलाइन प्रमाणपत्र प्रस्तुतीकरण के माध्यम से नए पासपोर्ट अथवा नवीनीकरण कराने के लिए सबसे पहले आपको पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर पंजीयन करना होगा।
  • पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण होने पर पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • नए पासपोर्ट अथवा पासपोर्ट पुनः बनवाने हेतु दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
  • आवश्यक विवरण को सही – सही भरे और सब्मिट कर देवें।
  • प्रपत्र जमा करने के बाद पेय एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट लिंक पर क्लिक कर पासपोर्ट सेवा केंद्र के स्थान की खोज करें और अपने पासपोर्ट सेवा केंद्र का चयन करें। उसके बाद पासपोर्ट सेवा केंद्र पर अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेवें।
  • चयनित पासपोर्ट सेवा केंद्र में अपना समय निर्धारित करने के बाद क्रेडिट , डेबिट कार्ड , मास्टर कार्ड , इंटरनेट बैंकिंग से शुल्क का भुगतान कर सकते है।
  • आप ऑनलाइन फीस केलकुलेटर के माध्यम से पासपोर्ट सेवाओं के लिए लगने वाले शुल्क की गणना कर सकते है।
  • इसके बाद आप अपने आवेदन की पावती का प्रिंट निकाल सकते है , जिसमे आवेदन सन्दर्भ संख्या या अपॉइंटमेंट संख्या दिया होता है।
  • इसके बाद आप अपने मूल प्रलेखों जैसे – जन्म प्रमाण पत्र , आधार कार्ड , पते का प्रमाण पत्र , पासपोर्ट साइज की फोटो , पहचान का प्रमाण सहित अन्य सभी दस्तावेजों को लेकर पासपोर्ट सेवा केंद्र में जा सकते है जहाँ का आपने अपॉइंटमेंट लिया है। उक्त पासपोर्ट सेवा केंद्र में पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी।
  • पासपोर्ट सेवा केंद्र द्वारा सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं जाँच पड़ताल करने के बाद लगभग 1 से डेढ़ माह बाद आपका पासपोर्ट आपको मिल जाएगी। इस तरह से आप आपना पासपोर्ट बनवा सकते है।

भारत सरकार पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर जाने के लिए यहाँ ओपन करें।

निष्कर्ष – पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया सहित हमने पासपोर्ट से जुडी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को इस आर्टिकल पर विस्तार से शेयर किया है। यदि आप पासपोर्ट बनवाने के इच्छुक है तो कृपया इस पोस्ट को अच्छे से और अंत तक अवश्य पढ़ें। ध्यान रहे पासपोर्ट बनवाने के लिए उल्लेखित सभी दस्तावेजों का होना अनिवार्य है। दस्तावेजों की कमी के कारण आवेदन निरस्त हो जायेगा। उम्मीद है ऊपर दी गई यह जानकारी आपको पसंद आई होगी ,,, कृपया इस जानकारी को अन्य लोगों तक अवश्य शेयर करें। ,,, धन्यवाद।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

विदेश जाने के लिए क्या पासपोर्ट अनिवार्य है ?

जी हाँ , भारत से बाहर जाने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता होती है।

पास पोर्ट कितने प्रकार की होती है ?

पासपोर्ट मुख्यतः 4 प्रकार की होती है जैसे – नीला पासपोर्ट , सफ़ेद पासपोर्ट , महरून पासपोर्ट और ऑरेंज पासपोर्ट।

पासपोर्ट बनवाने के लिए कौन – कौन से डॉक्युमेंट्स लगते है ?

पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाणित करने वाले दस्तावेज , आधार कार्ड , पेन कार्ड , निवास से सम्बंधित प्रमाण पत्र , पासपोर्ट फोटो , बैंक डिटेल आदि की आवश्यकता होती है।

क्या पासपोर्ट के बगैर विदेश जाया जा सकता है ?

जी नहीं पासपोर्ट के बगैर विदेश नहीं जाया जा सकता , गैरकानूनी तरीके से विदेश जाने की कोशिश करने पर जेल हो जाती है।

विदेश घूमने जाने के लिए कौन सा पासपोर्ट बनवाना पड़ता है ?

विदेश घूमने जाने के लिए पी – पासपोर्ट / नीला पासपोर्ट बनवाना पड़ता है।

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