छ.ग. मतदाता सूचि पुनरीक्षण , वोटर लिस्ट में ऑनलाइन नाम कैसे जोड़ें , वोटर लिस्ट में नाम कैसे जुड़वाएं , CG Voter List Apply Online , Voter List Form 6 Apply Online
मतदाता सूचि में नाम मोबाइल से कैसे जोड़ें – हैल्लो दोस्तों नमस्कार आज के इस आर्टिकल में हम बहुत ही अच्छी जानकारी शेयर कर रहे है। आज हम ऑनलाइन और ऑफलाइन मतदाता सूचि में नाम कैसे जुड़वाते है उसकी जानकारी साझा करेंगे। यदि आपने अभी तक अपना नाम वोटर लिस्ट / मतदाता सूचि में दर्ज नहीं कराया है तो आज हम आप लोगो को वोटर लिस्ट में नाम कैसे जुड़वाते है उसकी जानकारी देंगे। मतदाता सूचि में नाम आप ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन फार्म जमा करके अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते है।
आगामी लोक सभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बालक और बालिका का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। वहीँ किसी व्यक्ति ने अभी तक किसी कारण से अपना नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़वाया हो या किसी अन्य कारण से आपका नाम मतदाता सूचि से कट गया हो तो आप भी अपने नजदीकी या अपने वार्ड या अपने गांव के मतदान केंद्र में जाकर अपना नाम जुड़वा सकते है। इसके आलावा आप ऑनलाइन भी अपना नाम फॉर्म – 6 भरकर और आवश्यक सभी दस्तावेज को अपलोड करके अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते है।
भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग अपने मतदाता एवं नवीन मतदाता को कई सुविधाएँ ऑनलाइन प्रदान करती है। यदि आप भी मतदाता से सम्बंधित विभिन्न सुविधाओं का लाभ ऑनलाइन अपने मोबाइल पर लेना चाहते है तो वोटर हेल्पलाइन एप्प को डाउनलोड कर सकते है –
वोटर हेल्पलाइन एप्प पर मिलने वाली सुविधा निम्न है –
- नवीन मतदाता पंजीयन
- मतदाता फोटो परिचय पत्र के साथ आधार पंजीयन
- मतदाता पंजीयन डिलीट आवेदन
- मतदाता फोटो परिचय पत्र में संशोधन अथवा स्थानांतरण
- आवेदन की वर्तमान स्थिति की जांच
- मतदाता विवरण एवं सर्च करना
- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई समस्त आदेश निर्देश
- निर्वाचन लड़ रहे प्रतिभागियों की जानकारी
- मतदाता जागरूकता एवं ईव्हीएम मशीन सम्बन्धी सूचना
- मतदाता द्वारा शिकायत सुविधा एवं संपर्क
वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए सबसे पहले आपकी निर्धारित तिथि को आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक होने चाहिए।
- आवेदक का आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- आवेदक की जन्म प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाणित करने वाले आवश्यक दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज की फोटो
- आवेदन फॉर्म – 06
- निवास का प्रमाण पत्र
मतदाता सूचि में नाम कैसे जुड़वाएं
मतदाता सूचि में नाम जुड़वाने के लिए आप ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन का ऑप्शन चुन सकते है। यहाँ पर हम आप लोगो को ऑनलाइन और ऑफलाइन अपना नाम कैसे जुड़वाँ सकते है उसकी जानकारी शेयर कर रहे है –
ऑफलाइन आवेदन – यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है तो सबसे पहले आप अपने मतदान केंद्र में कार्यालयीन समय में जाएं और अभिहित अधिकारी अथवा बीएलओ से फार्म लेकर उसे सही सही भरें। सही – सही भरे गए आवेदन फार्म के साथ आवश्यक सभी दस्तावेज – जैसे आधार कार्ड , जन्म प्रमाण करने वाले दस्तावेज ,फोटो आदि की अटैच कर बीएलओ के पास जमा कर देवें और पावती ले लेवें। आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन – यदि आप मतदाता सूचि में अपना नाम ऑनलाइन अर्थात मोबाइल से जोड़ना चाहते है तो सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। और वहां पर fill form – 6 new (registration for generale electors ) को ओपन कर मांगी गई सभी जानकारी को भरकर और आवश्यक सभी दस्तावेज को अपलोड कर फार्म को सब्मिट करना होगा। सब्मिट करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट कर लेने होने। ऑनलाइन आवेदन सब्मिट होने के बाद और सभी जानकारी सही – सही भरे होने पर आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगी।
सारांश – मतदाता सूचि में नाम कैसे जुड़वा सकते है उसकी जानकारी हमने यहाँ पर साझा किया है। मतदाता सूचि में यदि आप अपना या अपने परिवार के किसी भी सदस्य का नाम जुड़वाना चाहते है तो ऊपर दी गई जानकारी अनुसार ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन कर सकते है। कृपया ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन करते समय सभी दस्तावेज को सब्मिट करना अनिवार्य है साथ ही आवेदन फार्म के सभी कालम सही – सही भरे होने चाहिए। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया सभी लोगो तक इसे अवश्य शेयर करें ,,,, धन्यवाद।
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