फसल बीमा में कितना पैसा मिलता है , Fasal Bima Ka Paisa Kab Ayega , Fasal Bima Ka Avedan Kaise Karen , प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना क्या है , Pradhan Mantri Fasal Bima Online Avedan , फसल बीमा का आवेदन कैसे करें , Fasal Bima Ka Avedan pdf Form Download , Pradhan Mantri Fasal Bima Ki Jankari , Pradhan Mantri Fasal Bima List , फसल बीमा का लाभ कैसे मिलता है , फसल बीमा का पैसा कब डालेंगे , फसल बीमा में शामिल फसलें।
प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना क्या है – भारत किसानों का देश है ,जहाँ ग्रामीण आबादी का अधिकतम अनुपात कृषि पर ही आश्रित है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए 13 जनवरी 2016 से प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का शुभारम्भ किया। Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के तहत किसानों को खरीफ या रबी के फसल की प्राकृतिक आपदा से ख़राब होने पर मुआवजा प्रदान करती है। बीमा दावे की निपटान और त्वरित कार्यवाही के लिए इस योजना को पुरे देश में सभी राज्यों के राज्य सरकार के साथ मिलकर शुरू की गई है। यदि आप भी एक किसान है और प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो कृपया इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़ें।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana Highlight
योजना का नाम - प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना
किसने शुरू किया – प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा
कब शुरू हुआ - 13 जनवरी 2016 से
मंत्रालय – कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
योजना का लाभार्थी - देश के समस्त किसान
उद्देश्य – प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नुकसान की भरपाई करना
आवेदन प्रक्रिया - ऑनलाइन एवं ऑफलाइन
अधिकतम क्लेम की राशि – 2 लाख रूपये तक
आधिकारिक वेबसाइट - https://pmfby.gov.in/
प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य
- प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के नुकसान की भरपाई करना।
- फसलों नुकसान पर बीमा कवरेज प्रदान करना एवं वित्तीय सहायता देना।
- कृषि में किसानों की सतत प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उनकी आय को स्थायित्व देना।
- किसानों को कृषि में नवाचार एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना।
- किसानों के आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखना।
प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में शामिल फसलें
खाद्य फसलें – धान , गेहूं , बाजरा , मक्का आदि
दलहन फैसले – अरहर , चना , मटर , मूंग , सोयाबीन , मसूर , उड़द आदि
तिलहन फसलें – तिल , सरसों , सोयाबीन , बिनौला , अरंडी , मूंगफली , सूरजमुखी, कुसुम , अलसी आदि
वार्षिक / वाणिज्यिक फसलें – कपास , जूट , गन्ना आदि
बागवानी की फसलें – केला , अंगूर , सेब , आलू , प्याज , अदरक , इलाइची , संतरा , अमरुद , लीची , अनानास ,पपीता , आम , चीकू , टमाटर , मटर एवं अन्य सब्जियां।
प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य बिंदु या आकर्षण
- प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा से फसलों के नुकसान होने पर बीमा कवर राशि प्रदान करती है।
- प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ फसल के लिए 2.0 फ़ीसदी , रबी फसल के लिए 1.50 फ़ीसदी एवं वार्षिक / वाणिज्यिक फसल हेतु 5.0 फ़ीसदी प्रीमियम लिया जाता है।
- बीमा प्रीमियम पर सरकार सब्सिडी देती है ताकि कोई भी किसान प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना से वंचित न हो जाएं।
- यदि किसान यदि अपने फसल का स्वयं बीमा करवाती है तो बहुत कम प्रीमियम लिया जाता है।
- फसल काटने के 14 दिन बाद तक प्राकृतिक आपदा से यदि फसल ख़राब होती है तो प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत कवर राशि प्रदान किया जाता है।
- प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना को एग्रीकल्चरल इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी मैनेज करती है।
- प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने वाले किसानों को प्राकृतिक आपदा से फसल ख़राब होने पर जल्द से जल्द राशि का भुगतान किया जाता है।
प्रधान मंत्री फसल बीमा का पैसा कब आता है
प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उन्ही किसानों को मिलता है जिन्होंने इस योजना के तहत अपने फसलों का बीमा करवाया हो। हालाँकि कभी – कभी एक बार फसल बीमा करावा लेने से बैंक या इंश्योरेंश कंपनी द्वारा बीमा की राशि को हर छमाही / फसल अनुसार काट लिया जाता है। फिर भी सभी किसानों को फसल बुआई के बाद अपने फसलों का स्वयं बीमा करवानी चाहिए या फसल बीमा का पैसा कटा या नहीं इस बात की जानकारी नियमित लेते रहना चाहिए। फसल बीमा का पैसा प्राकृतिक आपदा के बाद आपके द्वारा 72 घंटे के अंदर नुक्सान की जानकारी कृषि विभाग , इन्शुरेंस कंपनी , पटवारी को देनी होती है साथ ही राज्य सरकार द्वारा कराए गए सर्वे या दिए गए जानकारी के डेढ़ से 2 माह के अंदर बीमा की राशि का भुगतान किया जाता है।
फसल बीमा में कितना पैसा मिलता है
प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा जैसे – बाढ़ , अति वर्षा , आग , भूकंप , ओले गिरने से नुकसान होने पर किसानों को फसल बीमा हेतु क्लेम करनी होती है। फसल अनुसार क्लेम की राशि अथवा फसल बीमा की राशि निम्नानुसार अधिकतम प्रति एकड़ निर्धारित की गई है –
- कपास – 36285 रु.
- धान – 37484 रु.
- बाजरा – 17639 रु.
- मक्का – 18742 रु.
- मूंग – 16497 रु.
प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
- किसान का आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- किसान किताब
- पासपोर्ट साइज फोटो
- नक्शा खसरा
- बी- 1 , पी – 2 (जमीन से सम्बंधित सभी दस्तावेज )
- बैंक खाता नंबर पासबुक
- मोबाइल नंबर
फसल बीमा हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आवेदक को विभागीय वेबसाइट पर जाना होगा। विभागीय वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने होम पेज ओपन हो जायेगा।
- होम पेज पर आपको Former Corner Apply For Crop Insurance Yourself के ऑप्शन पर जाना होगा।
- अब आपके सामने Former Application का पेज खुल जाएगा। जिस पर आपको Guest Former के ऑप्शन को क्लीक करना होगा।
- अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन (PMFBY Registration Form) ओपन हो जाएगा।
- अब इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी जैसे – नाम , पिता का नाम , मोबाइल नंबर , फार्मर आईडी , अकाउंट डिटेल रेसिडेंटियल डिटेल आदि को भरना होगा।
- सभी जानकारी को भरने के बाद एक बार पुनः अच्छे से भरे गए गए जानकारी को जाँच ले और Submit बटन को क्लीक कर देवें। इस तरह से आपका प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का आवेदन पूरा हो जाएगा।
नोट – फसल बीमा की प्रीमियम राशि की जानकारी हेतु आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर Insurance Premium Calculator पर जाना होगा वहां से आप फसल अनुसार प्रीमियम राशि की गणना कर सकते है।
फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- प्रधान मंत्री फसल बीमा हेतु आप अपने नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय , बैंक या कृषि बीमा करने वाले कंपनी के पास जाए और आवेदन फॉर्म ले लेवें।
- आवेदन फॉर्म में दी गई सभी जानकारी को सही – सही भरे।
- प्रधान मंत्री फसल बीमा योजाना के तहत मांगी गई सभी दस्तावेजों को आवेदन के साथ अवश्य अटैच करें।
- आवेदन जमा करने हेतु कृषि कार्यालय , बीमा कंपनी या बैंक जाए और निर्धारित प्रीमियम का भुगतान करते हुए आवेदन फॉर्म को जाम कर देवें।
- आवेदन जमा करने के बाद आपको रेफरेंस नंबर दी जाएगी जिसे नोट कर लेवें। इस रेफरेंस नंबर से ही आप अपने आवेदन की स्टेटस की जाँच कर पाएंगे। इस तरह से आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते है।
अक्सर पूंछे जाने वाले प्रश्न / FAQ
Que 1 – प्रधान मंत्री फसल बीमा क्या है ?
Ans – प्रधान मंत्री फसल बीमा में किसानों के फसलों की प्राकृतिक आपदा से हुई नुकसान के कारण सहायता राशि / बीमा राशि प्रदान किया जाता है।
Que 2 – फसल बीमा का उद्देश्य क्या है ?
Ans – फसल बीमा के एक ही उद्देश्य है किसानों के फसलों की हुई नुक्सान का भरपाई करना।
Que 3 – फसल बीमा में क्या सरकार सब्सिडी देती है ?
Ans – जी हाँ , फसल बीमा में सरकार सब्सिडी देती है , प्रीमियम की राशि को किसानों से बहुत कम लिया जाता है , बाकि की रकम सरकार भरती है।
Que 4 – फसल बीमा में कौन – कौन से फसल शामिल है ?
Ans – फसल बीमा में खाद्य फैसले , दलहन की फैसले , तिलहन की फसलें , मौसमी और बागवानी की फसलें और वार्षिक / वाणिज्यिक फसलें शामिल है।
Que 5 – फसल बीमा में प्रीमियम दर कितना है ?
Ans – फसल बीमा हेतु रबी की फसल हेतु 1.5 फ़ीसदी , खरीफ की फसल हेतु 2 फ़ीसदी और वार्षिक / वाणिज्यिक फसल , बागवानी फसल हेतु 5 फ़ीसदी निर्धारित है।
अन्य जानकारी इसे भी अवश्य देखें –
धान की बम्पर पैदावार कैसे करें।
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