ई – एफआईआर कैसे दर्ज करें – Police E-FIR पुरे देश में 01 जुलाई 2024 से ऑनलाइन एफआईआर शुरू हो गई है। यदि आप भी छत्तीसगढ़ सहित किसी भी राज्य के निवासी है तो बगैर थाना गए ऑनलाइन ही रिपोर्ट दर्ज करा सकते है। आज के इस आर्टिकल में हम ई – एफआईआर ऑनलाइन कैसे दर्ज करा सकते है उसकी जानकारी इस आर्टिकल पर दी गई है। अतः इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़ें।
पीड़ितों को राहत देने और अपराधियों को कड़ी सजा देने के लिए एक जुलाई से देश में नया कानून लागू हुआ है। खासकर थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए लोगों को चक्कर न काटता पड़े इस लिए ई – एफआईआर की को लागू कर दी गई है। देश के कई हिस्सों में ऑनलाइन ई – एफआईआर दर्ज भी शुरू होने लगे है। यहाँ पर हम ऑनलाइन ई – एफआईआर दर्ज कराने के सुविधा के बारे में यहाँ पर हम जानकारी साझा कर रहे है।
जब भी कभी किसी के साथ कोई आपराधिक घटना घटती है तो सबसे एफआईआर दर कराने की सलाह दी जाती है , लेकिन कई बार थाना जाने की स्थिति में नहीं होते तो कभी थाना में बैठे पुलिस कर्मचारी एफआईआर करने के लिए घुमाते रहते है। लेकिन अब आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब अब घर बैठे मोबाइल से ही आसानी से ई – एफआईआर दर्ज करा सकते है।
चोरी , लूट , डकैती , हत्या , छेड़छाड़ न जाने कई प्रकार की आपराधिक प्रवित्तियाँ होते रहता है , जिनका निराकरण पुलिस और अदालत के द्वारा की जाती है। उक्त घटनाओं के सम्बन्ध में सबसे पहले प्रथम सूचना प्रतिवेदन या फिर एफआईआर दर्ज कराई जाती है। लेकिन कभी – कभी ऐसे घटनाएं होती तो है लेकिन आप पोलिस स्टेशन नहीं जा पाते ऐसे में अपराधियों के हौसले और बुलंद हो जाते है। अब सरकार द्वारा 01 जुलाई से ऑनलाइन ई – एफआईआर की सुविधा प्रदान कर दी गई है।
किन मामलों में की जा सकती है ऑनलाइन एफआईआर
सीआरपीसी के मुताबिक Code Of Criminal Procedure , CRPC के मुताबिक खोया , पाया , चोरी , वाहन चोरी , धमकी , पारिवारिक हिंसा , घरेलु हिंसा , गुमशुदा सहित अन्य गैर संज्ञीय मामलों में ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा सकते है। वहीँ मर्डर , डकैती और दुष्कर्म सहित अन्य संज्ञेय अपराध के लिए थानां में जाकर ही एफआईआर दर्ज करानी होगी। कुछ राज्यों में संज्ञेय अपराध में भी ऑनलाइन ई – एफआईआर की सुविधा दी गई है लेकिन तीन दिन के भीतर एफआईआर कॉपी पर थाना जाकर दस्तखत करने होंगे।
ऐसे करें ई – एफआईआर
आपको मालूम हो कि किसी भी इलेक्ट्रानिक माध्यम से लिखित में पुलिस को सूचना देने पर ई – एफआईआर दर्ज हो जाएगी। थाना प्रभारी के मोबाइल नंबर में व्हाट्सअप , एसएमएस व अन्य माध्यमों से मामले की सूचना दिया जा सकता है। इसे ई – एफआईआर माना जाएगा।
वहीँ ईमेल और सम्बंधित राज्य के पुलिस के वेबसाइट पर भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराया जा सकता है। पुलिस कंट्रोल नंबर या सम्बंधित राज्य की पुलिस मुख्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन ई – एफआईआर कराया जा सकता है। पुलिस वेबसाइट पर जाकर थाना प्रभारी का नंबर और ईमेल अकाउंट की जानकारी प्राप्त कर सकते है।