हाईकोर्ट ने क्रमोन्नति देने का दिया निर्देश – छत्तीसगढ़ के उन 50 हजार शिक्षकों के लिए हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला दिया , जिनकी नौकरी एक ही पद में 10 साल पूरी हो गई हो और उन्हें क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे 10 शिक्षकों की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई कर सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग व डीईओ को नोटिस जारी कर 4 माह के भीतर भुगतान के आदेश दिए है।
बिलासपुर जिले के अंतर्गत तहसील मस्तूरी विकासखंड मस्तूरी के विभिन्न गाँव में रहने वाले दिलीप भूषण कुर्रे , बसंत जायसवाल , चमेली कुर्रे , संतोष साहू , विकास कुमार निर्णेजक , सुरेंद्र कुमार डहरिया , प्रेमलाल राय , शांतनु कुमार भार्गव एवं दिशपाल सिंह ने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के जरिये हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
दायर याचिका में कहा गया है कि विकासखंड मस्तूरी के अंतर्गत विभिन्न स्कूलों में सहायक शिक्षक तथा प्रधान पाठक के पद पर कार्यरत है। याचिका के अनुसार एक ही पद पर कार्य करते हुए 10 वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर ली गई है। इसके बाद भी शासन के नियमानुसार क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं में राज्य शासन द्वारा बनाए गए नियमों व मापदंडों के अनुसार क्रमोन्नति का मांग किया है।