कृषि यंत्र सब्सिडी, आधे दाम में ख़रीदे ट्रेक्टर सहित अन्य कृषि कार्य से जुड़े उपकरण

krishi yantra subsidy scheme – किसानों को खेती किसानी के लिए आधुनिक उपकरणों की आवश्यकता होती है। कृषि यंत्रों के उपयोग से कृषि कार्य आसान हो जाती है। अधिक से अधिक आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग से कम से कम समय पर अधिक कार्य लिया जा सकता है , जिस कारण से कृषि पर लागत कम आती है। इसी बात को ध्यान में रखकर केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा कृषि कार्यों में अधिक से अधिक आधुनिक मशीनों का उपयोग हो ऐसा उद्देश्य से ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि उपकरणों पर किसानों की भारी सब्सिडी दी जाती है।

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कृषि उपकरणों पर सब्सिडी वहां की अर्थात सम्बंधित राज्य सरकार निर्धारित करती है। यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों को ट्रेक्टर सहित अन्य कृषि उपकरणों पर 40 से 50 फ़ीसदी तक की सब्सिडी प्रदान करती है। आज के इस आर्टिकल में हम nayayojna.in के माध्यम से हम कृषि यंत्रों पर मिलने वाले सब्सिडी पर जानकारी साझा कर रहे है। यदि आप एक किसान है या राज्य सरकार के नियमों के अनुसार कृषि यंत्रो के खरीदी पर सब्सिडी पाने की अर्हता रखते है तो नियमानुसार आवेदन कर कृषि यंत्रों पर 40 से 50 फ़ीसदी तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकते है।

छत्तीसगढ़ में किसानों को ट्रेक्टर सहित अन्य कृषि उपकरण खरीदने के लिए बैंक से लोन दिया जाता है। राज्य सरकार की ओर से कृषि यंत्र की खरीदी के लिए आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को उनके उपयोगिता के आधार पर कृषि यंत्र सहित अन्य उपकरण प्रदान करने के लिए बैंको के माध्यम से आसानी से लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार के योजना पर कृषि यंत्र खरीदी पर नियमानुसार सब्सिडी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से संचालित कृषि यांत्रिकीकरण योजना के तहत अब तक हजारों किसानों को इसका लाभ दिया जा चूका है।

कृषि अनुदान योजना के तहत आवेदक की अर्हता

  • कृषि अनुदान योजना का लाभ प्रदेश के स्थानीय निवासी ही उठा सकते है।
  • आवेदक किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होने चाहिए।
  • आवेदन किसान के नाम पर स्वयं कृषि भूमि होने चाहिए। नियमानुसार लीज पर ली गई जमीन पर भी कृषि अनुदान योजना का लाभ लिया जा सकता है।
  • कृषि उपकरण अनुदान योजना में एक परिवार से केवल एक ही किसान लाभ ले सकता है।
  • किसान को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कृषि यंत्र पर ही सब्सिडी दी जाएगी।
  • कृषि यन्त्र खरीदी की ओरिजिनल / पक्का बिल ही योजना में आवेदन हेतु मान्य होंगे।

आवेदक के पास निम्न दस्तावेज होने चाहिए

  • आवेदक किसान का आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • आरक्षित वर्ग का लाभ लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र
  • किसान का आयु प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण हेतु पासबुक की फोटो कॉपी
  • किसान के जमीन के सम्पूर्ण कागजात जैसे – बी 1 , नक्शा खसरा , पर्ची आदि
  • आवेदक की रंगीन पासपोर्ट साइज की फोटो

कृषि यंत्र उपकरण की खरीदी हेतु आवेदन

  • कृषि यंत्र की सब्सिडी के अंतर्गत या योजना के तहत खरीदी हेतु आपको अपने जिले के जिला कार्यालय या नजदीकी विभागीय कार्यालय जाकर वहां से फार्म प्राप्त करने होंगे।
  • अब आपको आवेदन फार्म के सभी कालम को सही – सही भरने होंगे।
  • आवेदन फार्म में मांगी गई सभी दस्तावेज स्व प्रमाणित कॉपी संलग्न करने होंगे।
  • सभी कालम को सही – सही और साफ सुथरा भरे जहाँ – जहाँ हस्ताक्षर करने हो वहां अवश्य हस्ताक्षर करें। साथ ही रंगीन पासपोर्ट साइज की फोटो चस्पा कर देवें।
  • आपके द्वारा जमा किये गए आवेदन यदि सही पाए गए और नियमानुसार इस योजना की पात्रता रखते है तो आपको सब्सिडी पर कृषि यंत्र दे दी जाएगी। अथवा आपके खाते में राशि जमा कर दी जाएगी।
  • राज्य सरकार की कृषि उपकरण पर सब्सिडी की अधिक जानकारी के जिला कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते है।

सारांश – आज के इस आर्टिकल में हमने कृषि यंत्र पर मिलने वाले सब्सिडी के बारे में बताया है। यदि आप एक किसान है और कृषि यंत्र छूट पर खरीदना चाहते है तो अपने नजदीकी कृषि कार्यालय से तत्काल संपर्क करें। विभाग द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही आप आवेदन करें। योजना का लाभ दिलाने का वादा करने वाले ठगों से सावधान रहें ,,, विभागीय कार्यालय जाकर और अधिकारियों से चर्चा उपरांत ही आवेदन करें।

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