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प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है – Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana की शुरुआत माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। Pradhan Mantri Suraksha Bima Scheme के तहत 12 रु. के वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रूपये का बीमा क्लेम / सहायता राशि प्रदान करती है। प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा का लाभ लेने वाले आवेदक की यदि सड़क दुर्घटना या अन्य दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख रूपये की सहायता राशि और स्थायी रूप से आंशिक अपंग होने पर 1 लाख रु. की सहायता राशि प्रदान करती है। प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ 18 वर्ष से 70 वर्ष तक के व्यक्तियों के द्वारा लिया जा सकता है।
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के उद्देश्य –
इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के आर्थिक रूप से गरीब व्यक्ति जो अपना बीमा नहीं करा पाते है , को प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के द्वारा बीमित करना ताकि आवेदक की मृत्यु पश्चात हितग्राही के परिवारों को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़े। इस योजना का लाभ लेने के लिए 18 से 70 वर्ष तक के व्यक्तियों को सालाना 12 रु. का प्रीमियम भुगतान करना होता है। इस योजना के तहत बीमा कराने वाले व्यक्ति के खाते से प्रति वर्ष 31 मई को उनके बैंक अकाउंट से 12 रु. ऑटो डेबिट होता है। ऑटो डेबिट होने के लिए खाता में पैसा होना अनिवार्य है।
12 रूपये में 2 लाख का बीमा कैसे करवाएं ?
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना को आप अपने किसी भी नजदीकी बैंक में जाकर ऑफलाइन आवेदन के माध्यम से तत्काल करा सकते है। इस योजना के तहत एक बार बीमा करा लेने से प्रति वर्ष 12 रु. का वार्षिक प्रीमियम का सम्बंधित व्यक्ति के खाते से कटौती होते रहता है। यदि किसी कारण से आपके खाते से ऑटो डेबिट न हो रहा हो तो पुनः बैंक में जाकर सम्पर्क करना होता है। प्रति वर्ष 20 मई से 31 मई के बीच बीमा की राशि 12 रु. को सम्बंधित व्यक्ति के बचत खाते से काटी जाती है। ऑटो डेबिट हेतु खाता में प्रीमियम भुगतान हेतु पर्याप्त बैलेंस होना अनिवार्य होता है।
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा स्कीम / Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY ) Overview –
योजना का नाम - प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना
योजना का प्रारम्भ वर्ष - 2015 से
योजना का प्रारम्भ किसने किया - माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा
बीमा हेतु पात्र - देश के 18 से 70 आयु वर्ष तक के व्यक्ति प्रधान मंत्री बीमा योजना हेतु पात्र होगा।
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा टोल फ्री नंबर - 1800180 1111 , 180011 0001
क्लेम राशि - सड़क दुर्घटना या या अन्य दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख रु. , स्थायी आंशिक अपंग होने पर 1 लाख रूपये।
स्थायी पूर्ण विकलांगता - 2 लाख रूपये।
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना हेतु आवश्यक डॉक्युमेंट्स और अर्हताएं –
- आवेदक का आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र / कक्षा 10 का अंकसूची। जन्म प्रमाणित करने वाले दस्तावेज
- राशन कार्ड
- परिचय पत्र
- बचत खाता नंबर किसी भी बैंक का
- मोबाइल नंबर
- आवेदक की उम्र 18 से 70 वर्ष के मध्य हो।
- वह भारत का नागरिक हो।
किस बैंक में प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना करवाएं –
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा को वैसे तो कोई भी अपने नजदीकी बैंक में कराया जा सकता है , फिर भी यहाँ पर हम बैंको के नाम बता रहे है उसमे से कोई भी बैंक में जाकर इस बीमा योजना का लाभ लिया जा सकता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए यदि आपके पास बचत खाता नहीं है तो सबसे पहले बचत खाता खुलवाना होगा। देखें बैंको के नाम –
- भारतीय स्टेट बैंक
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा
- आईसीआईसीआई बैंक
- एचडीएफसी बैंक
- पंजाब नेशनल बैंक
- ग्रामीण बैंक
- यूनियन बैंक
- इंडियन बैंक
- केनरा बैंक
- आईडीबीआई बैंक
- सेन्ट्रल बैंक
- कार्पोरेशन बैंक
- जिला सहकारी बैंक
- पंजाब एंड सिंध बैंक
- इंडसलैंड बैंक
- यूको बैंक
- एक्सिस बैंक एवं अन्य सभी नजदीकी बैंक से कराया जा सकता है।
How To Claim PMSBY / प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना का क्लेम कैसे करें ?
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना का क्लेम करने के लिए सम्बंधित बैंक में संपर्क करने होंगे। यदि आवेदक की मृत्यु किसी भी कारण से हो जाती है तब परिवार के सदस्य के द्वारा सम्बंधित बैंक मैनेजर से जाकर मिलना होता है। बैंक मैनेजर द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अन्य जरुरी दस्तावेज की मांग की जाती है। सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्लेम का फॉर्म जमा करने के बाद बीमा की राशि परिजन को प्राप्त हो जाती है। वहीँ स्थायी पूर्ण अपंगता या आंशिक स्थायी अपंगता होने पर आवेदक को मेडिकल प्रमाण पत्र के साथ बैंक मैनेजर से मिलना होता है। बैंक मैनेजर द्वारा सभी जानकारी को लेने और क्लेम फॉर्म भरने के बाद बीमा की राशि खाते में जमा कर दी जाती है।
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प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रश्नोत्तरी –
Que 1 – प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना कितने रु. में होता है ?
Ans – प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना 12 रु. में होता है।
Que 2 – PMSBY कौन – कौन करा सकता है ?
Ans – प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना 18 से 70 वर्ष तक के व्यक्ति करा सकते है।
Que 3 – प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना का पैसा कब कटता है ?
Ans – प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना का पैसा 20 से 31 मई को कटता है।
Que 4 – प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना 12 रु. में कितना पैसा मिलता है ?
Ans – इस योजना के तहत क्लेम करने पर शर्त अनुसार 1 लाख या 2 लाख रुपया मिलता है।